अनुज सिंह.
मेरठ। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 को 31 जुलाई तक लागू करने के निर्देश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों एवं आगामी माह/दिनों में ईदुज्जुहा, श्रावण शिवरात्रि पर्व (मेला पुरा महादेव) आदि पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं विभिन्न आयोगों तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दिनांक 02 जून 2022 की प्रातः 06 बजे से प्रभावी होकर 31 जुलाई 2022 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है लागू रहेगी।