खुद को मरा दिखाने के लिए प्रेमिका के साथ मिलकर की थी अज्ञात हत्या, अब आजीवन कारावास




नवीन चौहान.
हरिद्वार। अपने आप को मरा दिखाकर गैर संप्रदाय की प्रेमिका से शादी करने के लिए षडयंत्र रचकर अज्ञात व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने प्रेमी-प्रेमिका को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये के कुल जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि मानक मजरा थाना भगवानपुर निवासी शराफत ने 19 सितंबर 2016 को पिरान कलियर थाने पर दी तहरीर में बताया था कि उसका भाई मुकर्रम चार दिन पहले रोशनाबाद फैक्ट्री में काम करने गया था। इसके बाद से मुकर्रम लापता चल रहा था। उसकी क्लास प्राण कलियर के पास पड़ी मिली है। एक सप्ताह पूर्व गांव के रहने वाले आरिफ ने घर आकर उसके भाई मुकर्रम को रुपए वापस तो देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसपर कलियर पुलिस ने आरोपी आरिफ पुत्र शराफत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस ने मुकर्रम व उसकी प्रेमिका पूजा को गिरफ्तार किया था।

पूछताछ करने पर दोनों ने बताया था कि करीब तीन साल से एक दूसरे से बातचीत करते हैं व शादी करना चाहते थे। गैर संप्रदाय एक ही गांव का होने पर शादी नही हो पा रही थी। जिसपर मुकर्रम व उसकी प्रेमिका पूजा ने षड्यंत्र रचा था जिसके तहत आरोपी मुकर्रम पिरान कलियर योजना के अनुसार 16 सितंबर 2019 को पिरान कलियर आया था। जहां पर एक भिखारी की निर्मम हत्या कर खुद की हत्या दर्शाने के लिए अपना परिचय पत्र व पेंट शव के पास रख दिया था। जिसके आधार पर मुकर्रम के भाई शराफत ने उक्त शव को मुकर्रम का होना बताया था। उसके बाद दोनों घर से गायब हो गए थे। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति की षड्यंत्र रचकर हत्या करने के आरोप में मुकर्रम पुत्र अशरफ व पूजा पुत्री लालसिंह सैनी निवासी गण ग्राम मानक माजरा थाना भगवानपुर को जेल भिजवा दिया था।

पुलिस ने विवेचना में पाया था कि हत्यारोपी मुकर्रम ने खुद की हत्या दर्शाने के मकसद से भिखारी को खाना खिला पिला कर हज हाउस के पीछे बहाने से ले गया था और गला घोंटकर पाठल से उसका गला काटकर नाक व मुँह पर चोट मारकर चेहरा बिगाड़ दिया था। चेहरे व कपड़ों को आग लगाकर जला दिया था। जिससे कोई व्यक्ति सही तरीके से शव को पहचान न सके। पुलिस ने हत्यारोपी मुकर्रम की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पाठल हज हाउस के पास से बरामद की थी। मुकदमे में वादे पक्ष की ओर से तेरह पेश किए गए दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया है।



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