नवीन चौहान
जिलाधिकारी दीपक रावत ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित खनन अनुभाग का वार्षिक निरीक्षण किया। श्री रावत ने अनुभाग अधिकारी पंकज राजपूत से कार्यालय में सम्पादित होने वाले कार्यांे की जानकारी ली। डीएम ने कार्यालय में सुरक्षित रखी जाने वाली खनन सम्बधित पत्रवालियों के रखरखाब पर आपत्ति जतायी। अनुभाग सम्बंधि फाइलें बिना क्रमंाक व बिना रजिस्टर में दर्ज किये रखी गयी थी। जनपद में संचालित कुल क्रशर फाइलों को भी सूचीबद्ध नहीं किया गया था। डीएम ने इसे पत्रावली रखरखाव के मूल नियम का उल्लंघन बताते हुए सभी फाइलों को तत्काल सुव्यवस्थित कर लिये जाने तथा फाइलों की निर्धारित पंजिका व इंडेक्स बनाये जाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने गार्ड फाइल के अद्यतन आदेशों का अवलोकन भी किया इसमें भी खनन पट्टों, भट्टों, भण्डारण सम्बधी अद्यतन आदेश अस्त-व्यस्त पाये गये। डीएम ने कहा कि यदि शासनादेश ही संकलित नहीं किये जा रहे हैं तो उनका अनुपालन किस प्रकार किया जायेगा। खनन अनुभाग से आने वाली पत्रावलिया जिलाधिकारी की स्वीकृति के लिए बिना अद्यतन शाासनादेश के जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न की जायें। उन्होंनं खनन सम्बंधि मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा की गयी सभी कार्रवाई, वसूली, आरसी, सीजिंग आदि का सम्पूर्ण डाटा प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन ये सूचनाऐं भी पंजिका में दर्ज नहीं पायी गयी। जिलाधिकारी ने इसे शासकीय कार्यों में लापरवाही मानते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ललित नारायण मिश्र को अनुभाग अधिकारी खनन पंकज राजपूत से स्पष्टीकरण लिये जाने के निर्देश दिये। स्पष्टीकरण देने तथा कार्यालय के सभी अनुभागीय कार्य सुव्यवस्थित होने तक अनुभाग अधिकारी खनन के वेतन आहरण पर रोक लगायी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने जिला निर्वाचन कार्यालय में संपादित होने वाले कार्यों का भी निरीक्षण किया।