बिना अनुमति जेसीबी मशीन का प्रयोग करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही: डीएम नितिन सिंह भदौरिया




जेसीबी मशीन का उपयोग करने के लिए लेनी होगी ​उपजिला मजिस्ट्रेट की अनुमति
सोनी चौहान
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा देर रात्रि तक बिना अनुमति के जेसीबी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है तथा पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई व समतलीकरण किये जाने से निकलने वाली मिट्टी/वेस्ट मेटिरियल को मार्ग पर मनमाने ढ़ग से फैका जा रहा है जिससे रात्रि में मार्ग अवरूद्ध व दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उक्त के अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों द्वारा देर रात्रि तक जेसीबी का प्रयोग कर सार्वजनिक सम्पत्तियों का नुकसान किया जा रहा है। इसके अलावा जेसीबी के प्रयोग से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जिससे आम जनमानस को परेशनियों का सामना करना पड़ रहा है।
डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि उत्तराखण्ड उपखनिज नियमावली 2001 के नियम 03 में दिये गये प्राविधान में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में स्वंय की निजी नाप भूमि स्थल विकास के लिये पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई व समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली मिट्टी को उसी नाप भूमि में या अन्य प्लाट पर ले जाया जाता है तो व खनन की श्रेणी में नही आयेगा। यह प्रक्रिया केवल निजी नाप भूमि के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी पर ही लागू होगी। लेकिन इस हेतु जेसीबी मशीन का प्रयोग किये जाने का प्राविधान दिया गया है किन्तु शासनादेश में यह प्राविधान नही दिया गया है कि जेसीबी मशीन के प्रयोग हेतु अनुमति नहीं ली जायेगी।
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि उपरोक्त तथ्यों एवं उपजिलाधिकारी सदर द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति को ध्यान में रखते हुये जनपद में अपनी निजी नाप भूमि में जेसीबी के प्रयोग के लिए सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये जाने आवश्यक प्रतीत होती है।
जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये है कि जनपद के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी निजी नाप भूमि में स्थल विकास के लिये पहाड़ी कटान, बेसमेन्ट की खुदाई व भूमि के समतलीकरण के लिये सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की जाय। बिना अनुमति जेसीबी मशीन के प्रयोग किये जाने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/जेसीबी स्वामी के विरूद्ध संसुगत प्राविधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने उक्त आदेशों का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों को निर्देश जारी किये है।

 



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