नवीन चौहान
छात्रवृत्ति घोटाले को अंजाम देने वाले कुख्यात मास्टर माइंड ने फर्जी मान्यता पर फर्जी एडमिशन के आधार पर सरकार से छात्रवृत्ति की असली रकम वसूल की। करोड़ों की रकम डकारने के बाद भी इन शिक्षा के माफियाओं का पेट नही भरा। छात्रवृत्ति की रकम हड़पने के लिए एक बड़ा नेटवर्क बना दिया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर जांच कर रही एसआईटी ने इन कुख्यात शिक्षा माफियाओं की नींद उड़ाकर रख दी है। एसआईटी चंपावत ने एक कॉलेज संचालकों की एक नई घिनौनी करतूत का खुलासा किया है।
बताते चले कि उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित दशमोत्तर छात्रवृत्ति विवरण में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में जनपद स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया है। जिसमें प्रभारी एसआईटी पुलिस अधीक्षक चम्पावत द्वारा प्रदत आदेश के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त प्रपत्रों के आधार पर थाना बनबसा क्षेत्रान्तर्गत स्थित स्कूलों में दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में जांच की गई।
किराये के मकान में चला धोखाधड़ी का खेल
एसआईटी ने जांच में पाया गया कि देवभूमि विद्यापीठ बनबसा द्वारा वर्ष 2015-16 में एस0सी0 के कुल 221 छात्र-छात्राओं तथा एसटी के कुल 140 छात्र-छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में कुल 39.52 लाख रुपए दिए गए हैं। उक्त विद्यालय एक किराए के भवन में वर्ष 2015 में संचालित था जो वर्तमान में संचालित नहीं हो रहा है मकान मालिक सुखदेव कुमार पूरी पुत्र विष्णु प्रकाश पुरी निवासी ग्राम पचपकरिया बनबसा ने वताया कि उक्त विद्यालय में कक्षाओं के संचालन हेतु उनका मकान चेरब जैन, अनिल गोयल, विवेक शर्मा द्वारा किराए पर लिया गया था।
मुफ्त डिग्री का झांसा दिया
समाज कल्याण विभाग की सूचना के अनुसार उक्त विद्यालय के ऐसे छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ लिया जाना बताया के संबंध 25 छात्र-छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें जांच के दौरान छात्र-छात्राओं द्वारा बताया गया कि मध्यस्त/ बिचौलिया प्रदीप कुमार निवासी तितलीदिया खटीमा जनपद उधम सिंह नगर तथा मुकेश कुमार निवासी दियाचांदपूर खटीमा उ0सि0न0 द्वारा उनको बताया गया था कि देवभूमि विद्यापीठ बनबसा में एडमिशन लेने पर मुफ्त में डिग्री तथा छात्रवृत्ति मिलेगी जिसके लिए उनके शैक्षिक, आय, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज लिए गए थे तथा बताया गया था कि उनका प्रवेश देवभूमि विद्यापीठ बनबसा में हो गया है उनके विद्यालय द्वारा एक दो बार की कक्षा के लिए बुलाया गया तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की बनबसा शाखा में उनके खाते खुलवाए गए परंतु उनके द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला और न ही विद्यालय द्वारा उन्हें डिप्लोमा दिया गया जॉच में कई छात्र-छात्राओं के खाते से छात्रवृत्ति एटीएम के माध्यम से निकलना प्रकाश मे आया परंतु छात्र छात्राओं द्वारा बताया गया कि उन्हें ए0टी0एम0 निर्गत होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ना ही उनके द्वारा छात्रवृत्ति निकाली गई है।अन्य छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति आवंटन में भी अनियमितता पायी जाने की पूर्ण संभावना है। विद्यालय में BBA Marketing &Hr), MBA, BBA Tourism, BBA(HM), BCA, DCA, DM आदि कोर्स कराये जा रहे थे ।
बैंक ऑफ बड़ौदा की बनबसा शाखा में जाकर पता करने पर ज्ञात हुआ कि देवभूमि विद्यापीठ बनबसा के नाम से दिनांक 26.01. 2015 को खाता खोला गया था जो वर्तमान में प्रचलित है परंतु काफी समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है जिसके खाताधारक चैरब जैन पुत्र कमल कुमार जैन, अनिल गोयल पुत्र कश्मीरी लाल तथा विवेक शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा है। जिनके द्वारा विद्यालय संचालन करना प्रकाश में आया है । प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि देवभूमि विद्यापीठ द्वारा केवल छात्रवृत्ति लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राओं का एडमिशन कराया गया था तथा सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त विद्यालय में कक्षाएं संचालित न होने के बाद भी अपनी रिपोर्ट में देवभूमि विद्यापीठ के छात्र-छात्राओं की दशमोत्तर छात्रवृत्ति लाभ देने हेतु पात्र उल्लेखित कर अपनी जॉच ऑख्या दी गई।
फर्जी मान्यता पर फर्जी एडमिशन
समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो के अनुसार देवभूमि विद्यापीठ बनबसा को हिमगिरि जी यूनिवर्सिटी देहरादून संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार तथा नोर्थ इस्ट फ्रन्टियर यूनिवर्सिटी आन्ध्र प्रदेश से मान्यता मिली थी। पत्राचार करने पर नोर्थ इस्ट फ्रन्टियर यूनिवर्सिटी आन्ध्र प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके विश्व विद्यालय से देवभूमि विद्यापीठ बनबसा को किसी प्रकार की मान्यता नही दी गयी है।
इन पर हुआ मुकदमा दर्ज
देवभूमि विद्यापीठ बनबसा के स्वामी प्रबंधक संचालक चैरब जैन पुत्र कमल कुमार जैन, अनिल गोयल पुत्र श्री कशमीरी लाल, विवेक शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा, गौरव जैन एवं विद्यालय के अन्य अधिकारी /कर्मचारी गण, गोपाल सिंह राणा, तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी तथा बिचौलिया मुकेश कुमार, प्रदीप कुमार उपरोक्त आदि अन्य व्यक्ति जो विद्यालय संचालन में संलिप्त हैं इनके द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में सरकारी धन का गबन किया गया है के विरुद्ध थाना बनबसा मे आज दिनांक 15.12.2019 को मु0अ0सं0 68/19 अन्तर्गत धारा 409/420/466/467/468/471/120बी भादवि बनाम चैरब जैन आदि के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।