तीन तलाक कानून का दुरप्रयोग, पीड़ित पति पर हलाला का झूठा आरोप, पढ़िये ये खबर




नवीन चौहान
मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक कानून बनाए जाने के बाद मुस्लिम बिरादरी में तीन तलाक कानून का दुरप्रयोग शुरू हो गया है। ऐसे ही एक प्रकरण में पीड़ित पति ने हरिद्वार एसएसपी को शिकायती पत्र दिया है। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी पैंसा ऐठने की खातिर षडयंत्र के तहत उसे फंसाने में लगी हुई है। इसी के चलते एक मुकदमा सहारनपुर में किया गया है। जबकि वह तलाक के बाद छह लाख मेहर की रकम दी जा चुकी है।
एसएसपी हरिद्वार को दिए शिकायती पत्र में राव मुनीर उर्फ बदरूल मुनीर पुत्र राव ताहिर निवासी सलेमपुर महदूद थाना रानीपुर ने बताया कि उसका निकाह 30 जनवरी 2016 को राबिया पुत्री राव मरगूब निवासी शाहमदार पुल जोगिशन, कोतवाली जिला सहारनपुर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। शहर में पली बढ़ी राबिया को गांव सलेमपुर का वातावरण पसंद नही आया। जिसके चलते दोनों पति पत्नी के बीच मनमुटाव व झगड़ा रहने लगा। राबिया ने बीमारी की बात कही तो कई चिकित्सकों को दिखाया गया। लेकिन राबिया शहर में रहने की जिद पर अड़ी रही। शहर में नही रहने की दशा में तलाक देने की मांग करने लगी। बताया कि प्रार्थी ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार अत्यंत परेशानी हालत से होकर क्रमश तलाक अंतिम बार 2 फरवरी 2017 को राबिया की इच्छानुसार दे दिया। जिसके बाद पीड़ित ने अपने मामू राव लईक सहारनपुर से छह लाख की रकम उधार लेकर राबिया को बतौर मेहर भरण पोषण के लिए दी गई। जिसके बाद राबिया और वह अलग—अलग रहने लगे। इसी दौरान केंद्र सरकार के द्वारा तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने की बाबत कानून बनाया जाने लगा। राबिया ने उसके व परिवारजनों के खिलाफ तलाक होने व मेहर की रकम हासिल करने के बावजूद एसएसपी सहारनपुर को एक प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस मुकदमे में प्रार्थी व उनके परिवारजनों पर धारा 498ए, 323, 504, 506, 354 आईपीसी 3ए4दहेज प्रतिशेष अधिनियम में महिला थाना सहारनपुर में करा दिया गया। पीड़ित ने शिकायत में अपने परिवारजनों की लोकेशन की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त घटना झूठी है और उसके खिलाफ एक साजिश रची गई है। प्रार्थी ने जिक्र किया कि 10 अप्रैल 2019 को किसी प्रकार की कोई घटना नही हुई। आरोपी महिला राबिया कानून का दुरप्रयोग करके उसको व परिवारजनों को फंसाकर रकम हासिल करना चाहती है। वही पीड़ित राव मुनीर ने राबिया पर चैकबुक पर फजी हस्ताक्षर कर बैंक से रकम निकालने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि राबिया उसका उत्पीड़न करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। उसको फोन करके रिकार्डिंग करना और हलाला जैसे आरोप लगाकर उसको मानसिक तौर पर परेशान कर रही है। पीड़ित ने कहा कि अब उसका तलाक हो चुका है। वह पुन निकाह करना नही चाहता है। लेकिन कानून का दुरप्रयोग करके उसको एक बार फिर बड़ी परेशानी में डालने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित ने गुहार लगाई कि आरोपी राबिया, भाई मासूम, मसमूम व भाभी अजरा व अन्य के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, जान से मारने की धमकी व मानहानि कराने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश पारित करें। फिलहाल पुलिस उक्त प्रकरण की जांच करने में जुटी है।



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