नवीन चौहान.
पांच साल की बेटी के प्राइवेट पार्टस उसका पिता कपड़ों के ऊपर से छूता था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
जानकारी के अनुसार यौन हमले में ‘त्वचा से त्वचा के संपर्क’ की आवश्यकता को खारिज करते हुए, एक विशेष पोक्सो अदालत ने मुंबई के एक 40 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।
अदालत ने पिता को उसकी 5 साल की बेटी के प्राइवेट पार्ट्स को कपड़ों के ऊपर से बार-बार छूने के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला 2019 में तब सामने आया था जब, एक क्लास टीचर ने बच्ची की मां को जानकारी दी थी कि वह स्कूल की बेंच के कोने में खुद के प्राइवेट पार्ट को रगड़ रही थी जोकि एक असामान्य व्यवहार था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने बचाव पक्ष के इस तर्क का भी खंडन किया कि बच्ची ने “उंगली” शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था।
दलीलों को आश्चर्यजनक बताते हुए, अदालत ने कहा कि पोक्सो अधिनियम की संबंधित धारा यह परिभाषित नहीं करती है कि यौन उत्पीड़न की घटना में एक हमलावर को बच्चे के निजी अंगों को कैसे छूना है। यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध आरोपी के यौन इरादे के बारे में बात करता है।