कबाड़ी की तीन करोड़ की संपत्ति कुर्क, 5 मकान, दो कार समेत कुल 15 संपत्ति




नवीन चौहान.
पुलिस ने सोती गंज के एक ओर कबाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत करीब तीन करोड़ रूपये आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कबाड़ी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार शाकिब उर्फ गद्दू पुत्र कल्लू उर्फ शमशुद्दीन निवासी 84 गंज बाजार थाना सदर बाजार, मेरठ के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंर्तगत जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है। बतादें जनपद मेरठ पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.01.2022 को कुख्यात कबाड़ माफिया तथा गैंग लीडर शाकिब उर्फ गद्दू पुत्र कल्लू उर्फ शमशुद्दीन निवासी 84 गंज बाजार थाना सदर बाजार, मेरठ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर वाहनो की चोरी करने वाले तथा चोरी के वाहनो की खरीद कर कटान कर उसके पार्टस की ब्रिकी करने जैसे गंभीर अपराध करके अपराध से अवैध संपत्ति एकत्र की गयी है।

शाकिब उर्फ गद्दू का अन्य कोई व्यवसाय, खेती, आदि नहीं है । शाकिब उर्फ गद्दू एवं इसके परिवार की कुल चल अचल संपत्तियों की संख्या 15 है, जिसमें 05 आवासीय भवन, 01 दुकान निर्माणधीन, 01 कार, 01 बुलेरो, एवं 07 मोटरसाईकिल है । उक्त संपत्ति का कुल अनुमानित मूल्य लगभग तीन करोड रूपये आंकी गयी है ।

ज्ञातव्य है कि इस कुख्यात कबाड़ माफिया/गैंगलीडर शाकिब उर्फ गद्दू के विरुद्ध विभिन्न थानों में कम से कम 07 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें भारतीय दंड विधान के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों के अतिरिक्त गुंडा अधिनियम एवं गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई निरोधात्मक कार्यवाही भी शामिल है ।

स्थानीय एवं दूर-दराज के क्षेत्रों से भी की जाने वाली वाहन चोरी तथा उनका अवैध कटान करने और चोरी किए गए वाहनों का क्रय व विक्रय करने तथा उनको अवैध रूप से काटकर निकाले गए पार्ट्स का विक्रय करने का अवैध व्यापार एक गिरोह बनाकर किए जाने के कारोबार का मुख्य आरोपी तथा गैंग लीडर शाकिब उर्फ गद्दू ही है । इसके गिरोह के अन्य सदस्य भी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किए गए हैं तथा उनकी समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित संपत्ति का भी पता लगाकर इसी प्रकार की कार्रवाई विधिनुसार की जा रही है ।

विधिनुसार कुर्क की गई सभी संपत्तियों पर नियमानुसार नोटिस चस्पा किए गए हैं तथा मुनादी कराकर भी जन सामान्य को इस कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया है, ताकि इन संपत्तियों का विधि विरुद्ध क्रय / विक्रय न किया जा सके । इसके साथ ही इन सभी संपत्तियों का प्रशासक सहायक पुलिस अधीक्षक कैंट को नियुक्त किया गया है ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *