किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की सजा, 55 हजार का जुर्माना




नवीन चौहान.
हरिद्वार। सोलह वर्षीय किशोरी से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व कई बार दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी /एडीजे पारुल गैरोला ने आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कैद व 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि नौ जून 2019 की रात लक्सर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी अपने घर से लापता हो गई थी। काफी तलाश करने पर भी किशोरी का कोई पता नहीं चला था।इसके बाद किशोरी के परिवार वालों ने आरोपी कुलवीर पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम बहादरपुर डेरा कोतवाली लक्सर के खिलाफ बहला फुसलाकर कर भगाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोटद्वार स्थित उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था। पीड़ित किशोरी ने अपने परिवार वालों व पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया था। पीड़ित किशोरी ने आरोपी कुलवीर पर बहला फुसलाकर ले जाकर,कमरे में बंद कर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कुलवीर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कैद व 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।



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