पात्र श्रमिकों को श्रमिक योजनाओं का लाभ दिया जायेगा : श्रम मंत्री डाॅ हरक सिंह रावत




सोनी चौ​हान
प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस, अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ हरक सिंह रावत ने विधान सभा सभाकक्ष में श्रमिक बोर्ड की बैठक ली।
श्रम मंत्री डाॅ हरक सिंह रावत ने कहा कि श्रमिक योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए केवल पात्र श्रमिकों को ही श्रमिक हितों से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। बैठक में श्रम कार्ड के पंजीकरण के लिए काॅमन सर्विस सेन्टर का भी उपयोग करने का निर्णय लिया गया।
श्रम मंत्री डाॅ हरक सिंह रावत ने कहा कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए केवल पात्र व्यक्ति का ही पंजीकरण किया जायेगा। अपात्र पंजीकरण की जांच के लिए सहायक श्रमायुक्त को अधिकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि अनिवार्य रूप से प्रतिमाह 10 श्रमिक कार्ड की जांच औचक आधार पर तथा समस्त पंजीकरण की जांच गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा तथा पंजीकरण गलत पाये जाने पर इसे निरस्त किया जायेगा।


श्रम विभाग में नये सृजित पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को संसाधन एवं स्टाॅफ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि सहायक श्रमायुक्त नियमानुसार वाहन टैक्सी किराये पर ले सकते हैं एवं लिपिक स्टाॅफ तैनात कर सकते हैं।
बैठक में कहा गया कि श्रमिकों से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जायेगा। उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त को इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। उन्होने ने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही लाभार्थियों के खाते में पैंसा पहुंच जाना चाहिए। योजनाओं से सम्बन्धित सामान वितरण के लिए कार्य करने वाले एजेंसी को निर्देश दिया गया कि वे कार्यक्रम से सम्बन्धी कलेण्डर बोर्ड को सूची उपलब्ध करायेंगे।
इस अवसर पर सचिव श्रम हरबंस सिंह चुघ, अपर सचिव श्रम उमेश नारायण पाण्डेय, श्रम आयुक्त डाॅ. आनन्द श्रीवास्तव, उप श्रमायुक्त, विपिन कुमार, अशोक बाजपेयी और सहायक श्रमायुक्त उमेश राय मौजूद थे।



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