Jolly LLB-2 पर चली कोर्ट की कैंची




मुंबई: अक्षय कुमार की फिल्म ‘जॉली एलएलबी-2’ कानूनी पचड़े में फंस गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार  को फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ के 4 सींस पर कैंची चलाने को कहा है। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि इस फिल्म से आपत्तिजनक 4 सींस हटाने के बाद ही ये फिल्म रिलीज हो सकती है। इतना ही नहीं, जयपुर की एक कोर्ट ने भी इस फिल्म के ट्रेलर में वकीलों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में अक्षय और फिल्म के डायरेक्टर को समन जारी कर 10 मार्च को तलब किया है। हालांकि फिल्म जॉली एलएलबी-2 को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। बावजूद इसके ये फिल्म लगातार विवादों से फंसी हुई है।

दरअसल मध्य प्रदेश के एक वकील अजय कुमार वाघमारे की याचिका पर बॉम्बे कोर्ट ने ये आदेश दिया है। याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने 3 मेंबर्स की कमेटी (एमिकस क्यूरी) का गठन किया था। जिसको फिल्म देखकर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी थी। फिल्म देखकर कमेटी ने ‘जॉली एलएलबी 2’ से 4 सीन हटाने की सिफारिश की है। कमेटी ने फिल्म को रिव्यू करने के बाद इसके कुछ सींस को न्यायपालिका और कानूनी पेशे को बदनाम करने का दोषी पाया है। वकील वाघमारे ने याचिका में कहा कि इस फिल्म में इंडियन लीगल प्रोफेशन और ज्यूडिशियल सिस्टम को इस तरह से पेश करने की कोशिश की गई है, जिस पर लोग हंसेंगे। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस केके सोनावने की बेंच ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। बेंच ने फिल्म के डायरेक्टर को 4 सीन हटाने का आदेश दिया और कहा कि ये सींस हटाने के बाद ही फिल्म को रिलीज किया जाए।

इन सीन पर है आपत्ति ?
कोर्ट में हुए हंगामे के डर से मेज के नीचे छिपते हुए जज का सीन। कोर्ट में जूता फेंकने का सीन। अनुचित इशारे किए जाने का सीन। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान बोले गए डायलॉग्स।



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