कुंभ—2021: फाइनल एसओपी जारी, नियम तोड़े तो होंगी कानूनी कार्रवाई, घाटों, वाहनों, पार्किंग, ठहराने वाले स्थलों के लिए यह है एसओपी की गाइडलाइन




जोगेंद्र मावी
कुंभ—2021 के दृष्टिगत कोविड—19 के संक्रमण से बचाव हेतु अतिरिक्त मानक प्रचलन कार्यविधियों एसओपी लागू कर दी गई है। एसओपी के तहत दस प्वाइंट चि​न्हित किए गए हैं, जिन पर एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव एसए मुरुगेशन की ओर से जारी की गई एसओपी के तहत आश्रम, धर्मशाला, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक परिवहन, वाहन पार्किंग स्थान, हॉल्टिंग प्वाइंटस, घाट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियमों का पालन कराना होगा। एसओपी के अनुसान इन सभी स्थलों पर अधिकांश नियम एक समान ही है, लेकिन परिस्थितिजन्य ​स्थलों पर कुछ नियमों में सख्ती की गई है।
एसओपी के अनुसार यदि नियम तोड़ा तो आपदा प्रबंधन अधिनियम—2005 तथा महामारी अधिनियम—1897 की धाराओं के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यात्रियों के ठहराने वाले स्थलों के लिए ये हैं नियम
होटल, आश्रम, धर्मशाला में ठहराने वाले यात्रियों के लिए एसओपी के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या यात्री को महाकुंभ मेला—2021 के वेब पोर्टल पर पंजीकृत यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई यात्री बिना पंजीकरण कराए राज्य में प्रवेश करता है तो उसकी सूचना मेला प्रशासन एवं जिला प्रशासन को दिए जाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधक की होगी।
— संस्था में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हरिद्वार आगमन की तिथि से 72 घंटे पूर्व तक की आरटीपीसीआर की कोविड—19 निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा।
— संस्था में ठहरने वाले प्रत्येक द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और सभी के द्वारा उसका अक्षरश अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।
— कोविड—19 की नगेटिव रिपोर्ट के ​​बिना आश्रम, धर्मशाला प्रबंधन द्वारा किसी भी यात्री की बुकिंग नहीं की जाएगी और न ही आश्रम धर्मशाला में ठहराया जाएगा।
— एंट्री पास व हथेली के उपरी भाग पर अमिट स्याही के चेक्ड मार्क के बिना किसी भी यात्री को आश्रम, धर्मशाला में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
— यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति के कोविड—19 के लक्षण पाए जाते है तो उसको तत्काल आईसोलेट करते हुए फोन के माध्यम से मेला प्रशासन तथा कोविड कंट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा।
— सभी श्रद्धालुओं, पर्यटकों को स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
— यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क के बिना यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
— प्रत्येक स्थान पर मेला कंट्रोल रूम मेला जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट, थाना, अस्पताल,एंबुलेंस का दूरभाष नंबर अंकित जाएगा।
— प्रवेश के समय मूल राज्य, जिला, ​तहसील एवं स्वास्थ्य केंद्र द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत कोरोना फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
— तीर्थ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं का विवरण उनकी कोविड—19 की रिपोर्ट मेला प्रशासन, मेला जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करानी होगी।
— प्रवेश एवं निवास के दौरान कोविड—19 के संदिग्ध पाए जाने पर रोगियों को स्वास्थ्य दल के सहयोग से एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
— यदि संवेदनशील व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं तो ठहराने वाले प्रबंधकों को उन्हें परिसर से बाहर जाने, पवित्र स्नान करने तथा पर्यटन स्थलों पर जाने से हतोत्साहित किया जाएगा।
— कुंभ मेला के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भंडारे के आयोजन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
दुकानदारों के लिए यह रखा प्रावधान
दुकानदारों के लिए एसओपी में विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत दुकानदार अपने प्रतिष्ठान पर ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं जुटा सकेंगे। दुकान पर थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कराना आवश्यक होगा।
धार्मिक स्थलों के लिए यह रखा प्रावधान
— प्रत्येक धार्मिक स्थलों पर भजन, कीर्तन और ज्यादा भीड़ रोकने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। दो गज की दूरी का पालन कराना होगा।
रेलवे और रोडवेज बस अड्डे पर यह रहेगी व्यवस्था
— टिकट काउंटर, स्टॉप, स्टैंड पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराना होगा।
— किराया अधिक नहीं वसूल सकेंगे। प्रवेश द्वार पर हैंडल, रैलिंग, सीटों को सैनिटाइज कराता रहना होगा।
— चालक व परिचालकों को फेस मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
— यात्रा करते समय पान, तम्बाकू, गुटका, शराब आदि का सेवन प्रतिबंधित होने के साथ ही वाहन से थूकना दंडनीय होगा।
— बिना पंजीकृत यात्री को यात्रा नहीं कराएंगे। जिनका पंजीकरण नहीं होगा उसे वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
पार्किंग स्थलों पर यह रहेंगे नियम
एसओपी के अनुसार पार्किंग स्थलों पर कड़े नियम रखे गए हैं। पार्किंगों के पास भोजनालय नहीं खुलेगा और पकाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वाहन चालकों तीर्थयात्रियों की कोविड—19 जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
— पार्किंगों में पुलिस बल, पीआरडी जवान, होमगार्डस और स्वयंसेवकों की पर्याप्त संख्या में तैनाती होगी।
— पार्किंगों में वाहनों के अलग—अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
— पार्किंगों में शौचालय, पेयजल, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
स्नान घाटों पर यह रहेगी व्यवस्था
कुंभ स्नानों के तहत गंगा के घाटों पर यात्रियों के बीच गाइड लाइन का पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। एसओपी के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने के लिए गोले के निशान बनाए जाएंगे। पालन कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना होगा।
— घाटों पर डस्टबिन रखे जाएंगे। इस्तेमाल हुआ सामान या कूड़ा डस्टबिना में ही डाला जाएगा।
— बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
— पवित्र स्नान की प्रक्रिया के दौरान यात्री को 20 मिनट से अधिक रूकने नहीं देने की व्यवस्था करनी होगी।
— घाटों पर तैनात पुलिस व सुरक्षा बल पीपीई किट से लैस होगा।
— 65 साल की आयु से अधिक और 10 साल से कम के आयु के बच्चों को स्नान के साथ प्रवेश हेतु यथा संभव हतोत्साहित किया जाएगा।
— कुंभ मेले के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भंडारे के आयोजन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर करें
रजिस्ट्रेशन के लिए कुंभ की ऑफिसियल वेबसाइट www.haridwarkumbhmela2021.com पर ऑनलाइन आवेदन प्रकिया होगी।



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