नाबालिग लड़की और युवक की हत्या करने के दोषियों को उम्र कैद की सजा




नवीन चौहान.
हरिद्वार। युवक एवं नाबालिक लड़की की हत्या कर उनके शवों को छुपाने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश अनिरुद्ध भट्ट ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 9 नवंबर 2013 को युसूफ निवासी गुर्जर बस्ती थाना पथरी हरिद्वार में पथरी थाने पर एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा था कि वह तीन माह से ग्राम दोगी वाला के समीप रह रहा है। रोजाना की तरह 7 नवंबर 2013 की रात्रि को 9:00 बजे वह अपने परिवार वालों के साथ घर में सोया था। उसकी 15 वर्षीय पुत्री अलग चारपाई पर सो रही थी। सुबह 4:00 बजे जब उसकी नींद खुली तो पुत्री खतीजा बिस्तर पर नहीं थी उसको काफी तलाश किया नहीं मिलने पर थाने पर गुमशुदगी दी थी।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद तीन आरोपियों लियाकत, जफर एवं साजिद के खिलाफ गुमशुदगी का मुकदमा नाबालिक लड़की का अपहरण कर लेने संबंधी धाराओं में तरमीम किया था। उसके बाद पुलिस ने आरोपी लियाकत, जफर अब्दुल गनी एवं वजीर को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। आरोपी लियाकत व जफर ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अब्दुल गनी व वजीर को खतीजा व साजिद की हत्या करने तथा साजिद के पास रखे 4,50,000 रुपये रख लेने को कहा था। पुलिस ने आरोपी वजीर व अब्दुल गनी की निशान देही पर खतीजा एवं साजिद के कंकाल गुलरघाटी ऋषिकेश से बरामद किए थे।

जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय में वादी पक्ष की ओर से अट्ठारह गवाह तथा बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने वजीर व अब्दुल गनी को खतीजा पुत्री युसूफ तथा साजिद पुत्र रियासत की हत्या कर शव छुपाने आदि का वजीर पुत्र फकीरा निवासी लक्कड़ घाट ऋषिकेश तथा अब्दुल गनी पुत्र घुम्मन निवासी लक्कड़ घाट ऋषिकेश को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास एवं 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि लियाकत व जफर पुत्र लाल हुसैन निवासी गुज्जर बस्ती, पदार्था पथरी को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।



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