नवीन चौहान.
उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रात का कर्फ्यू समाप्त करने का निर्णय लिया हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है।
प्रदेश में लगातार घट रहे कोरोनावायरस के मामले को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। हालांकि कुछ प्रतिष्ठानों को अभी भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड शासन की ओर से जारी की गई आदेश के अनुसार 28 फरवरी तक प्रदेश के कुछ प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। यही नहीं उत्तराखंड शासन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन कराया जाएगा।
राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बन्द रहेंगे।
नई गाइडलाइन के तहत, विवाह, सांस्कृतिक समारोह भी अब पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। इसी के साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, सैलून को पूरी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे दी गई है।