संजीव शर्मा
कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बटजेवरा में सपा नेता अतुल प्रधान को गरीबों में राशन वितरण करना भारी पड़ गया। पुलिस ने उसके खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया कि पुलिस ने पहले नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस देने के कुछ घंटे बाद ही मुकदमा दर्ज कर दिया।
मामला कोरोना वायरस को लेकर सपा नेता अतुल प्रधान द्वारा गांवों में बांटी जा रही सामग्री से जुड़ा हुआ है। शनिवार को सपा नेता अतुल प्रधान ने बटजेवरा गांव में गरीबों को खाद्यय सामग्री का वितरण किया था। पुलिस का आरोप है कि वहां पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं हुआ और राशन वितरण की अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस द्वारा सपा नेता को शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का नोटिस जारी किया गया है और उसके कुछ घंटों बाद ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा बिजेंद्र सिंह द्वारा जारी किए गए सपा नेता को नोटिस में कहा गया है कि बिना परमिशन के राशन वितरण किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया जिसके चलते को नोटिस जारी किया जाता है नोटिस जारी करने के बाद ही कंकरखेड़ा थाने में धारा 188 269 270 महामारी अधिनियम 1897 धारा 3 के तहत अतुल प्रधान और प्रधान पति जयवीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है.
इस संबंध में इस्पेक्टर कंकरखेड़ा का कहना है कि सपा नेता द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया है जिसके चलते सपा नेता और ग्राम प्रधान पति पर मुकदमा कायम किया गया है नोटिस पहले ही इन्हें जारी कर दिया गया था। इस बारे में अतुल प्रधान का कहना है कि उन्होंने नियमों का पालन किया, मुकदमा राजनीति से प्रेरित होकर झूठा दर्ज कराया गया है।