24 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द, सीबीआई जांच के आदेश




नवीन चौहान.
कोलकता हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में हुई 64 हजार शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने को कहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है।
जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिसशब्बार रशीदी की खंडपीठ ने यह फैसला सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोप साबित होने पर सुनाया। खंड पीठ ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 15 दिन के भीतर फिर से चयन प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। कोर्ट ने 282 पन्नों के फैसले में चयन प्रक्रिया के जरिये र्हु नियुक्तियों को समानता के अधिकार व सरकारी नौकरी में भेदभाव पर प्रतिबंध का उल्लंघन बताया। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार की भूमिका भी सवाल खड़े किये हैं।



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