नवीन चौहान
लॉ की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद स्वामी चिन्मयानंद को जेल से रिहा किया जाएगा। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने जमानत पर निर्णय सुनाते हुए चिन्मयानंद को रिहा करने का आदेश दिया है।
- चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या ने वर्ष 2011 में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
- इसके अलावा छात्रा ने गले में रस्सी से फंदा कसकर जान से मारने की कोशिश और बार-बार गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया था।
- इस मामले में छात्रा ने 30 नवंबर 2011 को चौक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
- इस मामले में पीड़ित छात्रा और उसके साथियों की जमानत हाईकोर्ट से पहले ही मंजूर हो चुकी है।
- छात्रा और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप है।