CBSE ने कहा स्‍कूल बसों में GPS और CCTV जरूरी




नई दिल्ली: यूपी में कुछ समय पहले हुए स्‍कूल बस के एक्सिडेंट के बाद मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्‍कूल बसों को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए थे। जिनके आधार पर अब सेंट्रल ब्‍यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने स्‍कूल बसों के लिए गाइडलाइंस को फिर से रिवाइज किया है। ये गाइडलाइंस सीबीएसई से संबंधित स्‍कूलों के लिए दी हैं। जो बच्‍चों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए लिए गए हैं। स्‍कूल बसों में GPS, CCTV कैमरा होना अनिवार्य है। जो चालू हालत में होने चाहिए। स्‍पीड को कंट्रोल करने वाले सभी उपकरण बस में ठीक से काम करते हो। बस की अधिकतम स्‍पीड 40 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए। बस की खिड़कियां ग्रिल से अच्‍छे तरीके से बंद होनी चाहिए। स्‍कूल बस में अलार्म बैल और सायरन होना अनिवार्य है। ट्रेंड महिला अटेंडेंट बस में होनी चाहिए। एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी बस में होना चाहिए। स्‍कूल बस में स्‍कूल को एक मोबाइल फोन रखना अनिवार्य होगा, जिससे वह इमरजेंसी में काम आ सके। बच्‍चों से ट्रांसपोर्ट सुविधा खासकर ड्राइवर के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। यदि बस दुर्घटनाग्रस्‍त होती है, तो उसके लिए स्‍कूल मैनेजमेंट और स्‍कूल का प्रमुख पूरी तरह से जिम्‍मेदार होंगे। स्‍कूलों को ये सुविधा देनी होगी कि हर स्‍कूल बस में एक पेरेंट हो, जो ड्राइवर और अन्‍य स्‍टाफ के बारे में फीडबैक दे।



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