स्वाति सिंह
जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने कहा कि महिला उघमियों को ऋण और वेंडिग जोन में जगह दी जाए। महिला उद्यमी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिये तथा शैक्षिक योग्यता के लिए कोई बन्धन नहीं है।
जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की बैठक आयोजित हुई। अधिकारियों ने महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को समस्त जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार की योजना है। जिलाधिकारी ने बैंकों के माध्यम से महिला उद्यमियों को दिये जाने वाले ऋण तथा सब्सिडी के बारे में भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने नगर निगम तथा एचआरडीए के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे केवल महिलाओं के लिये ही एक विशेष वेण्डिंग जोन बनाने की योजना तैयार कर प्रस्तुत करें।
बैठक में सहायक परियोजना निदेशक, एनआरएलएम, सुश्री नलिनीत घिल्डियाल ने बताया कि हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर हैं, अगर इन मन्दिरों के बाहर प्रसाद आदि के लिये महिलाओं के लिये एक-एक क्योस्क हो जाता तो काफी महिला उद्यमियों की इसमें मदद हो सकती है। इस पर जिलाधिकारी ने सहायक परियोजना निदेशक को योजना प्रस्तुत करने को कहा।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी पीएल शाह, नगर आयुक्त दयानन्द सरस्वती, लीड बैंक मैनेजर संजय संत, नगरपालिका परिषद शिवालिक नगर से प्रथम कुमार, चन्द्र शेखर शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक कुणाल शरण, डीआरडीए से आरसी तिवारी, एचआरडीए के अधिकारियों सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।
जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय बोले महिला उघमियों को ऋण और वेंडिग जोन
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