नवीन चौहान.
सलेमपुर महदूद स्थित कृष्णा गार्डन कालोनी को सचिव एचआरडीए और एसडीएम ने मौके पर पहुंच कर जांच के बाद सील कर दिया। कॉलोनाइजर मौके पर काटी जा रही कालोनी के संबंध में स्वीकृत नक्शा नहीं दिखा सका। इसके अलावा कालोनी की जमीन में ग्राम समाज की भूमि भी होने की संभावना जतायी गई है। फिलहाल जांच किये जाने तक कालोनी को सील कर दिया गया है।
एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि सलेमपुर महदूद प्रथम स्थित कृष्णा गार्डन आवासीय कॉलोनी का सचिव HRDA के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त आवासीय कॉलोनी के भू स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें लगभग 110 बीघा भूमि उक्त कॉलोनाइजर के नाम अभिलेखों में अंकित है। उक्त कॉलोनी से लगते हुए खाला एवं ग्राम समाज की भूमि के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त कॉलोनाइजर द्वारा वर्ष 2014 में न्यायालय उप जिलाधिकारी हरिद्वार से अंतर्गत धारा 161 विनिमय की गई भूमि बताया गया जिस के संबंध में राजस्व अभिलेखों में भी अमल दरामद अंकित हैं एवं न्यायालय राजस्व परिषद से भी कॉलोनाइजर के पक्ष में आदेश पारित किए गए हैं।
ग्राम समाज की भूमि के संबंध में (पूरब दिशा में बह रहे नाले व चक रोड) राजस्व विभाग की टीम को होली के बाद निशानदेही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। उक्त कॉलोनी अवैध रूप से कांटे जाने के संबंध में कॉलोनाइजर द्वारा अवगत कराया गया कि अभी उक्त कॉलोनी का मानचित्र तैयार किया जा रहा है एवं नियमानुसार स्वीकृति हेतु एचआरडीए को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। किंतु बिना अनुमति के उक्त कॉलोनी विकसित किए जाने के कारण उक्त कॉलोनी को अग्रिम आदेशों तक के लिए सील कर दिया गया है।