राशन कार्ड बना लेकिन मिला नहीं, सूचना आयुक्त ने दिया छह माह का राशन देने का आदेश, पूर्ति निरीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना




नवीन चौहान.
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने लक्सर-हरिद्वार के जिला पूर्ति अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक पर पीड़ित को छह माह तक राशन देने का जुर्माना ठोका है। आरोप है कि शिकायतकर्ता का राशन कार्ड बन गया लेकिन उसे उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वह पिछले दो साल से राशन नहीं ले पाया। इसके अलावा पूर्ति निरीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। शिकायत की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने यह फैसला सुनाया है।

अपीलकर्ता राजेश कुमार पुत्र कबूल सिंह ग्राम गोवर्द्धनपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार का रहने वाला है। उसका आरोप था कि उसने राशन कार्ड बनने के लिए दिया था, जिसे बने हुए दो साल हो गए लेकिन अभी तक उसे राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। मामले की सुनवाई करते हुए सूचना आयोग ने जब अधिकारियों से जवाब मांगा तो पूर्ति विभाग के निरीक्षक द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता का राशन कार्ड बन गया है लेकिन किन्ही कारणांे से वह अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं हुआ। यह राशन कार्ड किस स्तर पर लंबित है इसकी पता कराया जा रहा है।

राशन को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कहा गया कि उन्होंने मामला संज्ञान में आने पर एक स्लिप दी थी जिस पर राशन विक्रेता को राशन देने के लिए कहा गया था, लेकिन राशन विक्रेता ने रजिस्टर में उसके अंकित न होने की वजह से राशन उपलब्ध नहीं कराया। मामला जब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी राशन विक्रेता को अपीलकर्ता को राशन देने के लिए कहा। जिसके बाद अपीलकर्ता राशन लेने राशन विक्रेता के पास पहुंचा लेकिन जब राशन विक्रेता ने राशन देने के लिए बोरा मांगा तो वह बोरा नहीं दे पाया और वापस चला गया। तब से वह दोबारा राशन लेने डीलर के पास नहीं गया।

सूचना आयुक्त योगेश भट्ट जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया कि जिला पूर्ति अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक लक्सर छह माह का राशन 17कुंतल 500 ग्राम अपीलकर्ता को उपलब्ध कराकर 10 दिनों के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना
सम्पूर्ण पत्रावली एवं उभय पक्षों के कथन सुनने के उपरांत आयोग ने पाया कि अपीलार्थी के मूल अनुरोध पत्र दिनांकित 31 दिसंबर 20212 के सापेक्ष ऑनलाइन राशन कार्ड दिनांकित 18 मार्च 2023 को उपलब्ध कराया गया, जो कि अत्यधिक विलम्ब के साथ उपलब्ध करया गया है। यह भी स्पष्ट हुआ कि बबीता, तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक लोक सूचना अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार के पद पर दिनांक द्वारा 16 दिसंबर 2021 से दिनांक 07 सितंबर 2022 तक कार्यरत रही, किंतु उनके द्वारा सममय कार्यवाही न करते हुए अपीलार्थी को आनॅलाइन राशन कार्ड की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। बबीता द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपने विभागीय दायित्व का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन नहीं किया गया। इस कारण अपीलार्भी दो वर्ष तक राशन प्राप्त करने से वंचित रहा। विभागीय दायित्व का निर्वहन जिम्मेदारीपूर्वक न किये जाने से तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक बबीता लोक सूचना अधिकारी की भूमिका से भी न्याय नहीं कर पायी। अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना पर उनके द्वारा महज खानापूर्ति की गयी। इस स्थिति में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, बबीता, पूर्ति निरीक्षक, वर्तमान में मंगलौर, लंढोरा, झबरेड़ा के स्पश्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए उन्हें दिनांक 28 फरवरी 2023 को जारी कारण बाताओं नोटिस की पुष्टि करते हुए उन पर 25000 हजार की धनराशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है।

उक्तानुसार बबीता के आदेश प्राप्ति के 03 माह कि अवधि समाप्त होने पर शास्ति की धनराशि राजकोष में जमा करायेंगी तथा उनके द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा न कराये जाने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी, बबीता के वेतन/देयकों से कटौती कर तीन समान किश्तों में राजकोष में जमा करायेंगे तथा कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करायेंगें।



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