शांतिकुंज के संस्थापक पर लगे रेप के आरोप निकले झूठे, एक और साजिशकर्ता गिरफ्तार




नवीन चौहान.
शांतिकुंज के संस्थापक डॉ प्रणव पाण्डया और शैलबाला पर लगे सभी आरोप झूठे पाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए पूरी साजिश का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने साजिशकर्ता मुख्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक दिनांक 09.03.2020 को वादिया द्वारा शान्ति कुंज हरिद्वार के संस्थापक प्रणव पाण्डया एवं शैलबाला के विरूद्ध धारा 376,506,34 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। दौराने विवेचना उक्त अभियोग में उपरोक्त व्यक्तियों पर लगाये गये आरोप असत्य पाये जाने पर एफ.आर. प्रेषित की गयी। माननीय न्यायालय से उक्त अभियोग की पुनर्विवचना के आदेश प्राप्त होने व पीडिता के माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान के आधार पर अभियुक्त मनमोहन पुत्र सिकन्दर निवासी सारजामदा थाना परसुडीह पूर्वी सिंह भूम झारखण्ड, हरगोविन्द गुप्ता पुत्र स्व0 सन्त प्रसाद निवासी पूर्वाचंल प्रोविजनल स्टोर मोहनलालपुर थाना तिवारीपुर जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश आदि प्रकाश में आये।

अभियुक्त गण द्वारा षडयंत्र कर मुकदमा उपरोक्त की पीडिता व उसकी माता को बहला फुसला व डरा धमका कर रायपुर छत्तीसगढ से जरिये फ्लाईट दिल्ली विवेक विहार लाकर अपर्ह्रत कर रखा गया। जहां से पीडिता के साथ मारपीट गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर दबाव बनाते हुये थाना विवेक विहार दिल्ली ले जाकर टाईपशुदा प्रार्थना पत्र में हस्ताक्षर करवाकर डॉ प्रणव पाण्डया व शैलबाला के विरुद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात पीडिता को उसकी माता के साथ पटियाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली में छिपाकर रखा गया था। पूर्व विवेचक के समक्ष पीडिता के धारा 161 द0प्र0सं0 के कथनो के समय भी पीडिता के किसी भी परिजन को उसके साथ न रखकर स्वंय पीडिता के साथ मौजूद रहकर कथन अंकित करवाये गये।

पीडिता के धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन वीडियो रिकार्डिंग के साथ माननीय न्यायालय में अंकित करवाये गये व पीडिता को विडीयो रिकार्डिंग का खतरा बताते हुये दबाव में धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन अंकित करवाये गये। अभि0 गण द्वारा किये गये कृत्य अपराध से धारा 365, 368, 195, 195(क), 323, 504, 506, 34, 120 बी भादवि की बढोतरी करते हुये अभि0 गण की गिरफ्तारी की लगातार प्रयास करते हुये। अभि0 मनमोहन उपरोक्त को पूर्व में दि0- 25.03.22 गिरफ्तार किया जा चुका है।

अन्य दो अभियुक्त गण हरगोविन्द गुप्ता पुत्र स्व0 सन्त प्रसाद निवासी पूर्वाचंल प्रोविजनल स्टोर मोहनलालपुर थाना तिवारीपुर जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश व तोषण साहू पुत्र मिलऊ राम साहू निवासी परसदा थाना नांरग जिला रायपुर छत्तीसगढ की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय से वारण्ट प्राप्त कर पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के निर्देशन में कोतवाली से अलग अलग दो टीम गठित की गयी।

पुलिस टीम द्वारा गहन सुरागरसी पतारसी व अथक प्रयास से अभियुक्त हरगोविन्द गुप्ता पुत्र स्व0 सन्त प्रसाद निवासी पूर्वाचंल प्रोविजनल स्टोर मोहनलालपुर थाना तिवारीपुर जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश को जिला गोरखपुर के ग्राम तरकुलहा से दिनांक 25.05.22 को समय 16.15 बजे मे गिरफ्तार किया गया। जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आदेशानुसार न्यायालय के जिला कारागार दाखिल किया गया। अन्य अभियुक्त की तलाश हेतु भी एक अन्य टीम गठित कर सम्भावित स्थानों पर दबिश/ गिरफ्तारी हेतु भेजी गयी है।

पुलिस टीम – टीम न0 1
उ0नि0 अशोक कश्यप कोतवाली नगर हरिद्वार
उ0नि0 किरन गुंसाई को0नगर हरिद्वार
का0 789 मुकेश चौहान को0नगर हरिद्वार

पुलिस टीम न0 2
उ0नि0 उपेन्द्र थाना कनखल हरिद्वार
का0 631 जसपाल सिह को0नगर हरिद्वार



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