गारंटर को पता नहीं और उसकी गारंटी पर बैंक से लिया लाखों का ऋण, मुकदमा दर्ज




योगेश शर्मा.
बैंक ऑफ बड़ौदा के अज्ञात अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि जिस गारंटर को बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर रखा था उसकी जमानत पर ही किसी ने बैंक से लाखों का लोन ले लिया। गारंटर को इसका पता तब मिला जब लोन की किस्त जमा नहीं होने पर बैंक ने उसे नोटिस भेजा।

कोतवाली ज्वालापुर पुलिस के मुताबिक 13.02.2023 को वादी विजय कुशवाहा प्रोफेसर मैसर्स आईटी कंप्यूटर पार्क दुकान संख्या जी 10 कुमार कंपलेक्स रानीपुर मोड़ कोतवाली ज्वालापुर जनपद हरिद्वार की लिखित तहरीर पर प्रतिवादी 1. बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी कर्मचारी नाम पता ज्ञात 2. लोन खाता संख्या 0088060000102100 का धारक नाम पता अज्ञात व 3.लोन खाता संख्या 0088060000102101 का धारक नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए गए लोन में गिरवी संपत्तियों से कागजात निकालकर आपराधिक षड्यंत्र कर धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अन्य व्यक्तियों का लोन स्वीकृत कराकर लोन वापस ना करने के संबंध में थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

जिसकी प्रारम्भिक जाँच पर पाया गया कि वादी विजय कुशवाह को गारंटर दिखा कर दो कंपनियों के नाम पर बैंक आफ़ बड़ौदा देहरादून में 28 लाख 95 हज़ार व 28 लाख 96 हज़ार के दो लोन निकाले हुए थे। जिसमें विजय कुशवाह के रनीपुर मोड स्थित खाते से विजय कुशवाह के दस्तावेज लेकर उसे गारंटर दिखाया गया। कम्पनियों ने उक्त धनराशि की कोई किस्त बैंक को वापस नहीं की जिस पर गारंटर के रूप में विजय कुशवाह को नोटिस मिलने पर लोन की जानकारी हुई।

विजय कुशवाह बैंक आफ़ बड़ौदा का पहले से ही दो बड़े मामले में डिफाल्टर चल रहा था ऐसे में वही बैंक उसे गारंटर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि होने पर मुकदमा अपराध संख्या 86/23 धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 पंजीकृत किया गया। विवेचना उप निरीक्षक इंद्रजीत राणा द्वारा की जा रही है।



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