नवीन चौहान.
हरिद्वार न्यायालय में तृतीय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रिया शाह के न्यायालय में अरुण भदोरिया एडवोकेट द्वारा स्वामी धर्म दत्त महाराज के खिलाफ धारा 153 (३) सीआरपीसी 298 आईपीसी ,67 ए आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें वादी अरुण भदोरिया के बयान के लिए न्यायालय ने 16 फरवरी 2024 नियत की है।
अपने वाद में वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिखित में बताया गया कि स्वामी धर्म दत्त द्वारा अपनी फेसबुक आईडी में आदि शंकराचार्य के चेहरे पर नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर और आदि शंकराचार्य जी की फोटो हटाकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। आदि शंकराचार्य जो कि केवल 2 वर्ष की आयु में ही धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे और 4 वर्ष की आयु में चारों वेदों का ज्ञान उन्हें हो गया था और चार पीठ की स्थापना आदि शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी और चार शंकराचार्य की उन्होंने नियुक्ति की थी और 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया गया था।
परंतु धर्म दत्त महाराज ने आदि शंकराचार्य जी के चेहरे को हटाकर वहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाकर अपने मर्यादित बयान में नरेंद्र मोदी जी को चुनावी राम बताया और होने वाले चुनाव को लेकर अयोध्या में भगवान राम के प्रतिष्ठा को लेकर टिप्पणी भी की जिसको लेकर न्यायालय में आज मुकदमा दर्ज किया गया है जो न्यायालय द्वारा स्वीकार करके बयान के लिए तिथि 16 फरवरी 2024 नियत की गई है।