गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका खारिज




हरिद्वार।
गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार ने खारिज कर दी है। दूसरे आरोपी सचिन की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है।

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 2 अगस्त 2021 को हरिद्वार जीआरपी थाना अध्यक्ष अनुज सिंह ने अपने सहकर्मियों के साथ आरोपी हिमांशु को उसके एक अन्य साथी सचिन के साथ ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से पकड़ा था।

आरोपी हिमांशु पुत्र संतराम के कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद हुआ। जबकि उसके साथी सचिन के पास से पांच किलो सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोप है कि जीआरपी पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी कलकत्ता से हरिद्वार भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे है। पुलिस ने आरोपी हिमांशु पुत्र संतराम व सचिन पुत्र शोभाराम निवासीगण पीरवाली गली, आर्यनगर ज्वालापुर को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।

मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने आरोपी हिमांशु की जमानत याचिका खारिज कर दी है जबकि दूसरे आरोपी सचिन की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है।



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