लोक सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने लक्सर के पूर्ति निरीक्षक और पूर्ति अधिकारी पर ठोका गेंहू और चावल देने का जुर्माना





नवीन चौहान
उत्तराखंड के लोक सूचना आयुक्त योगेश भटट ने लक्सर के पूर्ति निरीक्षक और पूर्ति अधिकारी पर राशन नही मिल पाने से वंचित पीड़ित को छह माह तक राशन देने का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ आयुक्त ने सख्त लहजे में निर्देशित किया है कि राशन देने के उपरान्त आयोग को अवगत कराया जाए। पीड़ित का राशन कार्ड नही बना था। जिसके चलते उसको करीब दो साल से सरकारी राशन नही मिल पाया। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/ पूर्ति निरीक्षक तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के नागेंद्र प्रसाद, पर 17 कुंतल 500 ग्राम राशन (जिसमें उचित दर विक्रेता ब्लाक लक्सर, विशाल कुमार के यहां से 6 कुंतल 30 किलांे चावल एवं 4 कुंतल 20 किलो गेहूं है एवं उचित दर विक्रेता, गोरधनपुर ब्लाक खानपुर, मनीष पुत्र राजकुमार के यहां से 2 कुंतल 80 किलो गेहूं एवं 4 कंुतल 20 किलो चावल) वर्तमान से आज की तिथि तक बकाया बनाता है।
बबीता लोक सूचना अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया हैं कि आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर पीड़ित को देय अवधि का राशन नियम अनुसार दिलाकर आयोग को अवगत करायें। लोक सूचना अधिकारी ने आस्वस्त किया निर्धारित अवधि तक राशन उपलब्ध करा दिया जायेंगा।
इसके अलावा लोक सूचना आयुक्त योगेश भटट ने सुनवाई के दौरान उक्त प्रकरण में लोक सूचना आधिकारी, पूर्ति निरीक्षक लक्सर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कहा कि अपीलार्थी को भ्रामक सूचना देने पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अर्न्तगत 250 रूपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रूपये की धनराशि अधिरोपित कर दी जाए ? और इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए लोक प्राधिकारी को विभागीय कार्यवाही की संस्तुति दी जाए।
बताते चले कि राजेश कुमार पुत्र कबूल सिंह ग्राम व पोस्ट गोर्वधनपुर तहसील लक्सर हरिद्वार ने लोक सूचना आयुक्त के यहां राशन कार्ड नही बनने के कारण सरकारी राशन से वंचित होने के प्रकरण में सुनवाई थी। लोक सूचना आयुक्त उत्तराखंड योगेश भटट ने अपीलार्थी को सुना। जबकि विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग को अवगत कराया गया कि लगभग दो साल पूर्व राशन कार्ड जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक राशन कार्ड अपीलार्थी को प्राप्त नही हुआ है।
तः वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/बबीता, पूर्ति निरीक्षक लक्सर को निर्देशित किया जाता है इस आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को प्रोविजनल राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। अपीलार्थी को राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही अगली सुनावई में यह स्पष्ट किया जाय कि अपीलार्थी का राशन कार्ड कब बना तथा वर्तमान में किस स्तर पर लम्बित है। अपीलार्थी को किन कारणों से सूचना मांगने पर भी राशन कार्ड उपलब्ध नही कराया गया।
सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी नागेंद्र प्रसाद, पूर्ति निरीक्षक, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार उपस्थित रहे। उनके द्वारा अपनी आख्या पत्र दिनांकित 25 मार्च 2023 संगलग्नकों सहित प्रस्तुत की गई। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक तहसील लक्सर, बबीता जो कि वर्तमान में पूर्ति निरीक्षक, मंगलौर, लंढौरा, झबरेड़ा, क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय, रूड़की द्वारा अपना स्पष्टीकरण 25 मार्च 2023 प्रस्तुत किया गया। मनीश कुमार पुत्र राजकुमार, उचित दर विक्रेता गोरधपुर, ब्लाक खानपुर, तहसील लक्सर उपस्थित है। विशाल कुमार,ग्राम शेखपुरी, उचित दर विक्रेता, ब्लाक लक्सर उपस्थित है। लोकसूचना आयुक्त योगेश भटट ने पाया कि विभागीय दायित्व का निर्वहन जिम्मेदारीपूर्वक नही किया है। तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक बबीता लोक सूचना अधिकारी की भूमिका से भी न्याय नही कर पायी। अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना पर उनके द्वारा महज खानापूर्ति की गयी।
इस स्थिति में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, बबीता, पूर्ति निरीक्षक, वर्तमान में मंगलौर, लंढोरा, झबरेड़ा के स्पष्टीकरण को असंतोशजनक पाते हुए 28 फरवरी 2023 को जारी कारण बाताओं नोटिस दिया। तथा उन पर 25000 हजार की धनराशि अधिरोपित की जाती है। उक्तानुसार बबीता के आदेश प्राप्ति के 03 माह की अवधि समाप्त होने पर धनराषि राजकोश में जमा करायेंगी तथा उनके द्वारा उक्त राषि राजकोश में जमा न कराये जाने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी, बबीता के वेतन/देयकों से कटौती कर तीन समान किश्तों में राजकोश में जमा करायेंगे तथा कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करायेंगें।



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