उधमसिंहनगर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार




नवीन चौहान.
उधमसिंहनगर पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए मात्र 12 घंटे में हत्या में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का एसएसपी ने उत्साहर्वद्धन किया है।

पुलिस के मुताबिक 2 अप्रैल को सूचना मिली कि सैफन पुल से आगे सरपुडा जाने वाले कच्चे रास्ते के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर क्षेत्राधिकारी खटीमा प्रभारी निरीक्षक, खटीमा मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे। काफी प्रयासों के बाद शव की शिनाख्त आरिफ पुत्र अब्दुल करीम निवासी जमौर थाना खटीमा जनपद उधमसिंहनगर के रूप में की गयी।

शव का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया मृतक की हत्या किसी धारदार हथियार से गला रेतकर किया जाना प्रतीत हुई। शव का पंचायतनामा आदि की कार्यवाही की गयी। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई मो0 राशिद पुत्र अब्दुल करीम निवासी जमौर थाना खटीमा जनपद उधमसिंहनगर द्वारा शक के आधार पर थाना खटीमा में एफआईआर नं०-103/2022 धारा 302 IPC बनाम आजाद कुमार पुत्र राम केवल निवासी जमौर थाना खटीमा जिला उधमसिंहनगर पंजीकृत कराया गया।

घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक खटीमा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी करते हुये संदिग्ध अभियुक्त आजाद उपरोक्त को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया।

गहनता से पूछताछ करने पर इसके द्वारा बताया गया कि वो आरिफ से एक लड़की को लेकर रंजिश रखता था तथा हाल ही में उन दोनों का इस वजह से झगडा भी हुआ था। इसी बात को लेकर आजाद मन ही मन आरिफ से रंजिश रखने लगा तथा मो0 आरिफ को सबक सिखाने की ठान ली। यद्यपि आरिफ में अच्छी दोस्ती थी तथा दोनों अक्सर साथ साथ घूमा करते थे व शराब आदि भी पीते थे। ताहिर के घरवालों को आजाद की इस रंजिश का कुछ पता नहीं था।

आजाद की दोस्ती हल्दीफार्म निवासी सुखविन्दर सिंह उर्फ सुख्खा पुत्र गुरदेव सिंह से भी थी। करीब एक हप्ते पहले सुखविन्दर उर्फ सुख्खा के घर पंजाब पटियाला से 02 रिश्तेदार आये हुये थे। जिनके उपर पंजाब में धारा 307 भादवि का मुकदमा पंजीकृत है तथा पुलिस से बचने के लिये यह लोग आये थे। आजाद की दोस्ती इनसे भी हो गयी। यह सब लोग एक दिन जंगल घूमने गये तो वहीं सुख्खा व आजाद के मध्य मो0 आरिफ को लेकर बातें हुई। तो सुख्खा ने बताया कि मेरे इन दोनों रिश्तेदारों पर पटियाला पंजाब में मुकदमे हैं और ये लोग वहाँ के धारा 307 भादवि के मुकदमे में फरार चल रहे हैं। यह लोग मो0 आरिफ को निपटाने में मदद करेंगे।

तब चारों ने मिलकर आरिफ को मारने की योजना बनायी। इसी योजना के तहत दिनांक 01-05-2022 को आजाद मो0 आरिफ को बहाने से अपने साथ ताहिर की मो0सा0 पल्सर नं0- UK04AE 8857 में ले आया तथा शराब पीने की बात कहकर सुख्खा के दोनों रिश्तेदार आशीष व विजय को भी साथ ले लिया। इसी दौरान आशीष ने योजना के अनुसार सुख्खा के घर से एक चापड अपने पास छिपा लिया। फिर यह चारों उसी मो०सा० में हल्दी होते हुये सायफन पुल से आगे सरपुडा जाने वाले कच्चे रास्ते में आ गये।

कच्चे रास्ते में आजाद ने मो0 आरिफ के पैर व विजय ने मो० आरिफ के हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया तथा आशीष ने साथ लाये चापड से आरिफ का गला काट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इनके द्वारा मो० आरिफ की मो0सा० पल्सर को देवा नदी में छुपाने के उददेश्य से फेंक दिया तथा चापड भी वहीं नदी किनारे गिर गया।

आजाद के गिरफतारी के पश्चात उसके बयानों के आधार पर उक्त हत्या की घटना में सुखविन्दर सिंह उर्फ सुख्खा द्वारा षडयंत्र रचना तथा हत्या के लिये अपने घर आये रिश्तेदार आशीष व विजय को तैयार करना पाये जाने पर सुखविन्दर सिंह उर्फ सुख्खा तथा सुख्खा के घर से ही अभियुक्त आशीष व विजय की गिरफतारी की गयी व अभियोग में धारा 201/120B/34 IPCकी बढोत्तरी कर घटना में प्रयुक्त चापड, तथा घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गये कपडे रक्त रंजित तथा मृतक की मो0सा0 को बरामद किया गया।

पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना का अनावरण व अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी घटना से मात्र 12 घंटे के भीतर ही की गयी। इस सम्बन्ध में थाना खटीमा पर पंजीकृत मुकदमा FIR NO- 103/2022 धारा 302/201/120B/34. IPC



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *