चोरी की मोटरसाईकिलों से कर रहे थे झप्पटेमारी, 3 शातिर गिरफ्तार




विजय सक्सेना.
काशीपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे झप्पटमार गिरोह का खुलासा किया है जो अपने शौक पूरा करने के लिए लोगों के मोबाइल छीन कर फरार हो जाते थे। पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से छीने गए 8 मोबाइल फोन बरामद किये हैं। इनके पास दो मोटरसाइकिल भी मिली वो भी चोरी की बतायी गई हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक काशीपुर तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक काशीपुर के नेतृत्व में काशीपुर शहर में आये दिन हो रही फोन झपट्टेमारी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु तथा कोतवाली काशीपुर पर पंजीकृत मु०एफआईआर संख्या 139/2023, 140/2023 धारा 356 भादवि में फोन छिनौती की घटनाओं के अनावरण हेतु चौकी प्रभारी कटोराताल अनिए नवीन बुधानी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

जिसके द्वारा घटनास्थल के आसपास तथा शहर के करीब 45 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के पश्चात तथा कड़ी सुरागरसी पतारसी के आधार पर दिनांक 12-3-2023 की रात्रि को नागनाथ मंदिर से आगे तीव्र मोड़ पर लूटे हुये कुल 8 मोबाईल फोन व तथा कुंडा व काशीपुर क्षेत्र से चोरी गई मोटरसाईकिलों व अवैध तमंचे के साथ अभियुक्तगण 1. अजीम पुत्र नासिर हुसैन उम्र 21 वर्ष निवासी मो० लक्ष्मीपुर पट्टी बर्फ फैक्ट्री के सामने बांसफोहान काशीपुर 2- मो0अमन उर्फ गैंडी पुत्र सईद अहमद उम्र 21 वर्ष निवासी पंजाबी सराय मुस्लिम फंड बैंक के सामने बांसफोड़ान काशीपुर 3. अमन उर्फ ढक्कन पुत्र हाजी अब्दुल रसीद उम्र 21 वर्ष निवासी मझरा लक्ष्मीपुरपट्टी सुनहरी मस्जिद के पास बासफोड़ान काशीपुर जनपद उधमसिंहगर को गिरफ्तार किया गया।

जिनके द्वारा पूछताछ में बताया कि वे फोन झप्पटेमारी में पूर्व में कई महीने जेल में रहे जिस कारण उनका काफी पैसा खर्च हो गया जेल से बाहर आकर वे तीनों मिलकर अपने खर्चे को पूरा करने के लिये फिर से मोबाइल झप्पटामारी करने लगे। अभियुक्तगणों द्वारा बताया कि वे लूटपाट के इस काम में जोखिम तथा अपने बचाव एवं डराने के लिये अपने पास तमंचा रखते थे। उक्त मुकदमों से माल की बरामदगी होने पर अभियोगों में धारा 411 भादवि कि वृद्धि की गई। सभी अभियुक्तगणों के समान आशय रखते हुये उक्त संगठित अपराध करने के कारण अभियोग में धारा 34 भादवि की वृद्धि की गई। अवैध तमंचे की बरामदगी के आधार पर पृथक से अभियोग पंजीकृत कर मा न्यायालय पेश किया जा रहा है।

अपराध करने का तरीका अभियुक्तगणों द्वारा बताया कि गैंग के तीन लोग इस काम योजनाबद्ध तरीके से करते थे गैंग का एक सदस्य पहले मो0सा0 में आगे आगे चलकर सुनसान सड़क या गली पर चल रहे राहगीर की रैकी कर लेता था रैकी करने के बाद व इसकी सूचना पीछे से आ रहे अपने साथियों को दे देता था तब पीछे से इनके अन्य दो साथी मो0सा0 से आकर फोन झप्पट्टेमारी कर फरार हो जाते थे।

नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1-अजीम पुत्र नासिर हुसैन उम्र 21 वर्ष निवासी मो० लक्ष्मीपुर पट्टी बर्फ फैक्ट्री के सामने काशीपुर
2- मौ0 अमन उर्फ गैंडी पुत्र सईद अहमद उम्र 21 वर्ष निवासी पंजाबी सराय मुस्लिम फंड बैंक के सामने बांसफोड़ान काशीपुर
3- अमन उर्फ ढक्कन पुत्र हाजी अब्दुल रसीद उम्र 21 वर्ष निवासी मझरा लक्ष्मीपुरपट्टी सुनहरी मस्जिद के पास बांसफोड़ान काशीपुर जनपद उधमसिंहगर

बरामद माल
1- एक अदद लूटा हुआ मोबाईल फोन रियलमी कंपनी संबंधित मुकदमा एफआईआर संख्या 139/2023
2- एक अदद लूटा हुआ मोबाईल फोन रियलमी कंपनी संबंधित मुकदमा एफआईआर संख्या 140/2023

  1. एक अदद मोटरसाईकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर चेचिस नं. ME4JC677PH8027951 संबंधित एफआईआर संख्या 83/2023 धारा 379 भादवि से संबंधित
  2. एक अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर चेचिस नं. MBLHA10BFEHM45260 संबंधित मु.एफआईआर संख्या 66/2023 धारा 379 भादवि थाना कुडा से संबंधित
  3. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
    अभियुक्त अमन उर्फ गेंडी से बरामद।
    6- एक अदद मोबाईल सैमसंग कंपनी IMEI 35689080511000
  4. मोबाईल रियलमी कंपनी IMEI 867886052519596,
    8- मोबाईल जियोमी कंपनी IMEI 863290051892878,
  5. मोबाईल सैमसंग कंपनी IMEI 357544101639959,
    10- मोबाइल ओप्पो IMEI 860093046736470,
    11- मोबाइल कीपैड IMEI 862382057905829

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त अमन उर्फ टक्कर-

  1. FIR N. 310/22, 311/22, 312/22, 314/22 धारा 392411 भादवि थाना काशीपुर
  2. FIR N. 319/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम
  3. FIR N. 212/22 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना काशीपुर

2- अभियुक्त अजीम

  1. FIR N. 310/22, 311/22, 312/22, 314/22 धारा 392/411 भादवि थाना काशीपुर
  2. अभियुक्त अमन
  3. FIR N. 310/22, 311/22, 312/22, 31422 धारा 392/411 भादवि थाना काशीपुर
  4. FIR N. 31722 धारा 3/25 आयुध अधिनियम
  5. FIR N. 212/22 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम।


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