नवीन चौहान
हरिद्वार कोर्ट में एक बड़ा फैसला किया गया है। एफटीएससी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारूल गैरोला ने एक पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म केस की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कैद व 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 जनवरी 2020 को श्यामपुर थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोपी अंकुर के खिलाफ पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया था।पीड़ित किशोरी ने आरोपी युवक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाने व कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जिससे पीड़ित किशोरी गर्भवती हो गई थी। उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी अंकुर पुत्र नरेश नाथ निवासी सपेरा बस्ती,चंडीघाट माजरा थाना श्यामपुर के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं मेंं आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वादी पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी अंकुर को दोषी पाया है।