नवीन चौहान.
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार द्वारा बुधवार से जारी नए आदेशों के तहत दोपहर दो बजते ही शहर में बाजार बंद करा दिये गए। दोपहर बाद केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने के आदेश दिये गए हैं।
जिलाधिकारी सी रविशंकर ने न्यूज 127 को दिये अपने बयान में बताया कि पूरे जिले में नई गाइड लाइन लागू है। अपर रोड कुंभ क्षेत्र में सड़क के किनारे आदि की दुकानों को कुछ छूट दी गई ताकि जो श्रद्धालु आए हुए हैं उन्हें दिक्कत न हो। उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। डीएम के मुताबिक शहर के रेस्टोरेंट दोपहर दो बजे के बाद केवल होम डिलीवरी ही कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर बैठाकर वह ग्राहकों को सामान नहीं दे सकेंगे। नए आदेश के तहत केवल आवश्यक सामान की आपूर्ति आदि के ही प्रतिष्ठान खुलेंगे। दवाईयों की दुकानों को छूट है। राशन आदि की दुकानों को किसी तरह की छूट नहीं है वह केवल दो बजे तक ही खुलेंगी।
जानिए कहां क्या रहेगा खुला
— फल दूध सब्जी की दुकान 7:00 बजे तक खुले रहेंगे।
— मेडिकल स्टोर 24 घंटे खोल सकते हैं।
— राशन की दुकान 2:00 बजे तक खुलेगा।
— अपर रोड हर की पैड़ी क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट्स 7:00 बजे तक खुल सकता है। अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.