पटाखों के गोदाम में नहीं थे सुरक्षा के इंतजाम, चार की चली गई जान, मालिक पर मुकदमा




नवीन चौहान.
रूड़की में दुकान और गोदाम में हुए विस्फोट में प्रथम दृष्टया दुकान के मालिक की घोर लापरवाही सामने आयी है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि मौके पर इस प्रकार की घटना होने पर उसे रोकने और मानव जीवन को बचाने के कोई इंतजाम नहीं थे।

पुलिस के मुताबिक 20.02.23 को मौहल्ला कानून गोयान स्थित पंचायती धर्मशाला के पास आलोक जैन के पटाखे की दुकान व गोदाम में भयंकर विस्फोट होने की सूचना पर स्थानीय फोर्स, फायर सर्विस रुड़की, B.D.S. व फिल्ड यूनिट की टीम मौके पर पंहुची। काफी कोशिश के बाद दीवार तोड़कर गंम्भीर रूप से घायल/ जले हुये चोटिल अवस्था में बेहोशी की हालत में मलवे में दबे चार व्यक्तियों तथा कॉम्पलेक्स की गैलरी में गंम्भीर रूप से पड़े दो व्यक्ति को रेस्क्यू कर एम्बुलेंस / प्राईवेट वाहनो से सरकारी अस्पताल रूड़की भिजवाया गया।

जिनमें से अरमान, अदनान, सद्दाम व नौशाद की मृत्यु की पुष्टि होने पर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा चुकी है। अन्य दो गंम्भीर रूप से घायल नीरज व सूरज को चिकित्सकों की सलाह पर अग्रिम उपचार हेतु हायर सेन्टर भेजा गया है।

उक्त प्रकरण में प्रकाश में आया कि आलोक जिन्दल व आयुष जिन्दल उपरोक्त द्वारा ऐसे प्राण घातक हादसे को रोकने तथा घटना होने पर मानव जीवन को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का सुरक्षा उपाय नही किया गया और न ही अग्निशमन उपकरण स्थापित किए गए। मौके पर लापरवाही से भारी मात्रा में विस्फोट पदार्थ/ पटाखे रखे होने के कारण 04 व्यक्तियो की मौत हुई है तथा दो व्यक्ति गंम्भीर रूप से घायल हुये है एवं आस पास की दुकानो व संम्पत्ति को गंम्भीर नुकसान पहुंचा है।

उक्त मानवीय जीवन को खतरे में डालने वाली लापरवाही बरतने पर SSI रुड़की नरेश कुमार की बयान जबानी पर कोतवाली रुड़की में अभियुक्त आलोक जिन्दल, आयुष जिन्दल व अन्य नाम पता अज्ञात के खिलाफ मु0अ0सं0 198/023 धारा 308/338/304/286 भादवि व 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 दर्ज किया गया। अग्रिम विवेचना प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स नियुक्त किया गया है।



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