हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 80 हजार का जुर्माना भी लगाया




हरिद्वार।
प्रेमिका के पति की हत्या करने व ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी व्यक्ति को पंचम एडीजे मुकेश चंद आर्य ने आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मई 2018 में हुई थी हत्या
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि छह मई 2018 की सुबह साढ़े सात बजे बहादराबाद क्षेत्र के गांव बहादरपुर सैनी निवासी तेलूराम को रास्ते में रोककर तमंचे से दो फायरिंग की गई थी। घायलावस्था में तेलूराम मौके से किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए एक ग्रामीण के घर में घुस गया था। उसके बाद आरोपी मंजीत जैमिनी ने एक अन्य ग्रामीण धर्मसिंह के घर में घुसकर उसके दामाद संजय को फायरिंग कर घायल कर दिया था। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में संजय की मौत हो गई थी। उसी दिन घायल तेलूराम के पिता ने बहादराबाद थाने में एक लिखित तहरीर देकर हमलावर मंजीत जैमिनी व उसके बड़े भाई सुशील पुत्र गण राजकुमार निवासी ग्राम बहादरपुर सैनी बहादराबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

तेलूराम पर रास्ते में चलायी थी गोली
जिसमें बताया था कि घटना वाले दिन उसका पुत्र तेलूराम घर से स्कूटी पर पतंजलि काम के लिए जा रहा था। रास्ते में हमलावर मंजीत जैमिनी ने उसे रोककर जान से मारने की नीयत से दो फायर तमंचे से किए थे। पुलिस ने जांच के बाद हत्या व हमला करने के आरोपी मंजीत व षडयंत्र में शामिल रेखा पत्नी संजय निवासी ग्राम मुजाहिदपुर सतीवाला थाना बुग्गावाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। वादी पक्ष की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह के बयान दर्ज कराए गए।

आरोपी के शादी से पहले थे मृतक की पत्नी से संबंध
विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक संजय की पत्नी राखी व हत्यारोपी मंजीत जैमिनी के बीच शादी से पहले प्रेम प्रसंग था। शादी से पहले दोनों अपने घर से कही चले गए थे। संजय से राखी की शादी होने पर हत्यारोपी मंजीत उससे रंजिश रखने लगा था। जबकि घायल तेलूराम पर हमले का कारण मंजीत जैमिनी के बड़े भाई सुनील की पत्नी से तेलूराम का अवैध संबंध होने का शक था। न्यायालय ने हत्यारोपी मंजीत जैमिनी को अवैध तमंचा रखने का भी दोषी पाया है। जिसपर उसे तीन साल की कैद व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्या के षड़यंत्र में शामिल होने के आरोपी मृतक संजय की पत्नी राखी को सबूत के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।



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