कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो धारा 144 के अन्तर्गत न हो,होगीं कानूनी कार्यवाही,हरिद्वार में लागू




नवीन चौहान
हरिद्वार में शांति व्यवस्था को मददेनजर रखते हुए एसडीएम कुश्म चौहान और भगवापुर एसडीएम संतोष पांडेय ने ज्वालापुर तहसील व भगवानपुर तहसील डिवीजन में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ चार लोगों को समूह बनाकर खड़ा होना तथा जुलूस व प्रदर्शन करने पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेंगा।
वर्तमान परिदृश्य में विभिन्न संगठनों, राजनीतिक, गैर राजनीतिक दलों, समुदायों, वर्गो द्वारा सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना, प्रदर्शन सभायें करके अपना विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है।
कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 सीआरपीसी लागू की गई है। जिसके अंतर्गत कोई भी संगठन राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल, समुदाय, वर्ग, व्यक्तियों का कोई समूह बिना प्रशासन की अनुमति के किसी भी प्रकार से धरना, प्रदर्शन, सभा आदि नहीं कर सकता है। धरना प्रदर्शन एवं सभा आयोजित करने के लिए पूर्व में जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है।
इसके बाद भी अगर कोर्ई संगठन, राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल, समुदाय या वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करते है। तो उनके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेंगी। कोई भी ऐसा गैरकानूनी कार्य किया जाता है जिससे कि कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होती हो अथवा सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचती है या ऐसा कार्य करने का प्रयास किया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 



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