कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तय किए मानहानि के आरोप




नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मानहानि के आरोपों से जुड़े एक मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी की याचिका पर शनिवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्‍ट्रेट हरविंदर सिंह ने सुनवाई की। -सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद रहे। केजरीवाल ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में मुकदमे के दौरान केजरीवाल को कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जरूरत होगी तब केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि उनकी मंशा बीजेपी एमपी की मानहानि करने की नहीं थी।



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