नवीन चौहान.
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी करने के मामले में शिकायतकर्ता को टक्कर मार कर चोट पहुंचाने व बीमा कम्पनी को उपचार में खर्च हुई धनराशि एक लाख रुपये, मानसिक व शारिरिक कष्ट तीन लाख, शिकायत खर्च एवं अधिवक्ता फीस के रूप में दस हजार रुपये की धनराशि शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
मौहल्ला घोसियान ज्वालापुर निवासी शिकायतकर्ता जमशेद खान ने राकेश नौटियाल पुत्र एसपी नौटियाल निवासी शिवलोक कॉलोनी हरिद्वार प्रबन्धक, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि 26 मार्च 2022 को रानीपुर मोड़ पर अपनी साइड की ओर बाइक से खड़ा हुआ था। तभी तेजी व लापरवाही से राकेश नौटियाल ने बाइक से आकर शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी थी। जिससे शिकायतकर्ता व राकेश नौटियाल के हाथों की हड्डी टूट गई थी। शिकायतकर्ता ने हाथ की हड्डी का इलाज निजी अस्पताल लूथरा नर्सिंग होम व रामकृष्ण मिशन अस्पताल में कराया था। दो लैबों में जांच कराई गई थी।
शिकायतकर्ता के उपचार व जांच में एक लाख रुपये खर्च हुए थे। शिकायतकर्ता ने सभी कागजात बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए थे। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से उपचार का खर्च देने की मांग की थी। लेकिन बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता को राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया था। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने राकेश नौटियाल व बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।