नवीन चौहान.
नानकमत्ता थाना पुलिस ने वाटर स्पोटर्स बोट में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना का खुलासा करते हुए घटना में शामिल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगली। घटना के पीछे पैसों के लेनदेन की रंजिश सामने आयी है। घटना का खुलासा होने पर एसएसपी डॉ मंजुनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 2500 रूपये की इनाम की घोषणा की है।
पुलिस के मुताकिब दिनांक- 09.11.2023 को गगनदीप सिंह निवासी गढीपट्टी ने थाना नानकमत्ता मे आकर तहरीर दी। जिसमें बताया गया कि नानकसागर डैम में संचालित वाटर स्पोर्टस में अज्ञात लोगों द्वारा वाटर मोटर बोट में तोड़-फोड़ कर आगजनी की गई है। सीसीटीवी कैमरों व पास खड़ी मोटर साईकिल को क्षतिग्रस्त किया गया। कर्मचारियों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई।
तहरीर के आधार पर FIR N0- 258/23 धारा 323/427/436/504/506 भादवि पंजीकृत की गई।
अभियोग की गम्भीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिये। जिसके बाद थानाध्यक्ष नानकमत्ता के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित की गयी। चश्मदीदों/पीड़ितों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उक्त घटना में 07-08 लोग थे, जो काली रंग की स्कार्पियों व सफेद रंग की कार में आये थे।
SOG/पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से चैक किया गया। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद संदिग्ध वाहनों की पहचान कर ली गई। 23 तारीख को रात्रि में घटना में शामिल अभियुक्तगणों के पुनः नानकमत्ता क्षेत्र में आने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर रखवीर सिंह पुत्र हरविंदर सिंह निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना शीशगढ़ जिला बरेली उम्र 24 वर्ष, अमरजीत सिंह पुत्र वजीर सिंह निवासी ग्राम कनकटा थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर उम्र 24 वर्ष, गुरवन्त सिंह पुत्र जजबीर सिंह निवासी ग्राम नूरपुर थाना स्वार जिला रामपुर उत्तर प्रदेश उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 03 तमंचे व जिन्दा कारतूस बरामद हुये। अभियुक्तगणों द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो को भी बरामद करते हुये कब्जे पुलिस लिया गया।
विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 307/147/148/149/34 आईपीसी एक्ट की बढ़ोतरी की गई है तथा धारा 436 को धारा 435 IPC में धारा में तरमीम किया गया है। अग्रिम विवेचना धारा 435/ 427/147/148/149/307/504/506/34 IPC व 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित है। घटना में प्रयुक्त वाहन वेन्यू कार की बरामद की के प्रयास किया जा रहे हैं। घटना का मुख्य कारण वादी गगनदीप सिंह व मुख्य अभियुक्त रखवीर सिंह का आपस में पैसो के लेन-देन को लेकर विवाद तथा कुछ माह पूर्व सितारगंज क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना के वर्चस्व को लेकर होना प्रकाश में आया है।