नवीन चौहान
हरिद्वार जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 7 मार्च 2020 की शाम 5:00 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई है जो कि 11 मार्च 2020 की शाम 5:00 बजे तक लागू रहेगी। इस आदेश के बाद हरिद्वार जनपद के रूड़की क्षेत्र में चार लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल ने आदेश जारी किया है।
बतादे कि जनपद हरिद्वार में होलिका दहन का पर्व 9 मार्च 2020 को तथा वह होली का उत्सव अर्थात दुलेण्डी पर्व 10 मार्च 2020 को मनाया जाएगा। इस पर्व के अवसर पर जनपद के रूड़की शहर में कुछ अवांछनीय एवं समाज विरोधी तत्वों के द्वारा सबडिवीजन रुड़की के क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग किए जाने की संभावना है। खुफिया विभाग ने भी रुड़की क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना जताई है। तमाम जानकारी के दृष्टिगत सबडिवीजन रुड़की में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट रूड़की नमामि बंसल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि रुड़की सब डिवीजन क्षेत्र अंतर्गत 4 या उससे अधिक व्यक्ति बिना किसी अनुमति के किसी एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के कोई भी विशिष्ट आयोजन, पूजा, यज्ञ, जलसा, रैली, नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने परंपरागत नैतिक कार्य पूर्व की भांति करते रहेंगे। किसी भी स्थान पर 4 लोग एक साथ एकत्रित नही होंगे। ना इस समूह के रूप में विचरण करेंगे। रुड़की शहर की सीमा अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जनसभा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। हालांकि शव यात्रा में जाने वाले व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
इसके अलावा रुड़की सब डिवीजन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, स्टिक अथवा नुकीली एवं किसी प्रकार का धारदार शस्त्र जैसे चाकू, भाला, बरछी, तलवार, सूरा आदि किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र पर विस्फोटक पदार्थ विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा रॉकेट आदि न तो अपने पास रखेंगे नहीं इनका प्रयोग करेंगे कोई भी व्यक्ति मादक द्रव्य का प्रयोग करके जनसाधारण में अश्लील अभद्र भाषा व्यवहार करते हुए विचरण नहीं करेगा। आपत्तिजनक बैनर ,पोस्टर, पंपलेट नहीं लगाए जायेंगे। कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक एवं उत्तेजक नारेबाजी नही करेगा।