चरस बेचने के दो आरोपियों को 10 साल की कठोर सजा, 50 हजार का जुर्माना




नवीन चौहान.
हरिद्वार। चरस बेचने वाले दो आरोपियों को विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार ने 10 वर्ष की कठोर कैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 13 फरवरी 2015 को उप निरीक्षक धर्मेंद्र राठी पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस बल के साथ गश्त पर थे। जब पुलिसबल ग्राम धनपुरा से होते हुए पदार्था की ओर जा रहा था तभी रास्ते में रविदास आश्रम के पास मुखबिर ने सूचना दी थी कि दो व्यक्ति पंतजलि कंपनी के सामने स्थित योगा सिटी से पदार्था गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर चरस बेच रहे है।

पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच कर उन दोनों व्यक्तियों को रात को करीब 17:45 बजे पकड़ लिया था। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम व पता कासिम पुत्र वहीद निवासी ग्राम पदार्था पथरी जिला हरिद्वार तथा दूसरे ने पवन पुत्र तुलाराम निवासी लाटोवाली कनखल हरिद्वार बताया था।

पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर गजेंद्र सिंह रौतेला के समक्ष आरोपियों की नियमानुसार तलाशी लेने पर कासिम व पवन के कब्जे से 400-400 ग्राम चरस तथा 150 रुपए बरामद हुए थे। जिस पर पुलिस ने आरोपीयों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को कासिम व पवन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

मुकदमे में वादी पक्ष की ओर नौ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने बाद न्यायालय ने कासिम व पवन को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कैद तथा 50-50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।



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