यदि जांच में मिले राशन कार्ड के अपात्र तो वसूले जाएंगे गेहूं-चावल के पैसे




नवीन चौहान.
जिला पूर्ति अधिकारी राघवेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि जनपद मेरठ में पात्र गृहस्थी योजना का लक्ष्य लगभग पूर्ण है। किन्तु प्रायः इस आशय से शिकायतें प्राप्त हो रही है कि विभिन्न अपात्र परिवारों द्वारा तथ्य छिपाकर पात्र गृहस्थी योजना अनुचित लाभ लिया जा रहा है।

बताया कि यदि मोटरकार, टैक्टर, 100 गज का प्लाट या मकान, ए0सी0, हार्वेस्टर, 05 के0वी0 या अधिक क्षमता का जनरेटर, 05 एकड़ से अधिक जमीन के स्वामी, एक या एक से अधिक शस्त्र लाइसेंसी, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार के लोगों की आय मिलाकर 02 लाख रूपये प्रतिवर्ष तथा नगरीय क्षेत्र में 03 लाख रूपये प्रतिवर्ष आय अर्जित करने वाला परिवार एवं सरकारी सेवारत कर्मचारियों को इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है।

उन्होंने ऐसे समस्त परिवारों को अन्तिम अवसर देते हुए चेतावनी दी है कि वे अपना राशन कार्ड सम्बन्धित तहसील अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। यदि जांच में पाया गया कि अपात्र परिवार आवश्यक वस्तुऐं ले रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जब से वह परिवार खाद्यान्न ले रहे है, का आकलन करते हुए गेहूं रूपये 24/- प्रति किलोग्राम तथा चावल रूपये 32/- प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी। उक्त के लिए सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे।



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